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फसल सुरक्षा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर मुआवजा

लाभफसल नुकसान पर पूरा मुआवजा
पात्रतासभी किसान — KCC धारक अनिवार्य, अन्य स्वैच्छिक
शुरुआतखरीफ 2016
आधिकारिक पोर्टल 🔗 pmfby.gov.in पर आवेदन करें

MP में प्रीमियम दर

खरीफ फसलें (सोयाबीन, मक्का, उड़द): 2% प्रीमियम
रबी फसलें (गेहूं, चना, मसूर): 1.5% प्रीमियम
बागवानी/व्यावसायिक फसलें: 5% प्रीमियम

शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।

बीमा कब तक करवाएं?

खरीफ: जुलाई अंतिम सप्ताह तक
रबी: दिसंबर अंतिम सप्ताह तक

KCC लोन वाले किसानों का बीमा बैंक स्वतः करता है। अन्य किसान CSC केंद्र या बैंक से करवाएं।

दावा कैसे करें?

1. फसल नुकसान के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें
2. Crop Insurance App पर नुकसान की सूचना दें
3. जिला कृषि अधिकारी को लिखित सूचना दें
4. सर्वे के बाद मुआवजा सीधे खाते में

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

MP में सोयाबीन बीमा प्रीमियम कितना है?

खरीफ में सोयाबीन के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम किसान देता है। बाकी सरकार देती है।

फसल खराब हुई, दावा कैसे करें?

72 घंटे में Crop Insurance App या 14447 हेल्पलाइन पर सूचित करें। फिर जिला कृषि कार्यालय में दस्तावेज जमा करें।

KCC नहीं है तो बीमा हो सकता है?

हां, गैर-KCC किसान स्वेच्छा से बैंक, CSC या ऑनलाइन पोर्टल से बीमा करवा सकते हैं।

स्रोत: PMFBY Crop Insurance — https://pmfby.gov.in | यह जानकारी सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल से पुष्टि करें।